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सूचना का अधिकार :

   

  1. अपीलीय प्राधिकारी / आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन
  2. लोक सूचना अधिकारी / उपायुक्त राजस्व
  3. सहायक लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक  

सूचना का अधिकार : 25 बिन्दुओ की जानकारी

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण –

(क) इसके सभी रिकॉर्डों को विधिवत सूचीबद्ध और एक तरीके और रूप में अनुक्रमित रखें जो कि

       इस अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी रिकॉर्ड जो कि कम्प्यूटरीकृत होने के लिए उपयुक्त हैं, संसाधनों की उपलब्धता के अधीन उचित समय और विषय के तहत, पूरे देश में विभिन्न प्रणालियों पर एक नेटवर्क के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत और जुड़े हुए हैं ताकि इस तरह की पहुंच हो सके रिकॉर्ड की सुविधा है;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिनों के भीतर प्रकाशित करें, –

 

  1. इसके संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण;
  2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;
  3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, पर्यवेक्षण के चैनल सहित और जवाबदेही;
  4. इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड;
  5. इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किया जाता है;
  6. इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण;
  7. किसी व्यवस्था के विवरण, जिसके द्वारा परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है जनता के सदस्य इसकी नीति बनाने या इसके कार्यान्वयन के संबंध में;
  8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और दो या अधिक से मिलकर बने अन्य निकायों का विवरण व्यक्तियों को इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य के लिए गठित किया गया है, और इस तरह की बैठके उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों को जनता, या मिनटों के लिए खुला है इस तरह की बैठकें जनता के लिए सुलभ हैं;
  9. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;
  10. के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, सहित मुआवजे की व्यवस्था इसके नियमों में प्रदान की गई है;
  11. अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट के विवरणों का संकेत;
  12. सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है;
  13. इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण;
  14. जानकारी के संबंध में विवरण, उसके पास उपलब्ध या उसके द्वारा रखे गए, के विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप;
  15. सार्वजनिक उपयोग के लिए रखे जाने पर, पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण;
  16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;
  17. ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है;

और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अपडेट करें